राष्ट्रीय न्यास में आपका स्वागत है
राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और एकाधिक विकलांगता (बहुदिव्यांगता) वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो बुनियादी कर्तव्यों – कानूनी और कल्याण, के निर्वहन के लिए की गई है। कानूनी कर्तव्यों का निर्वहन कानूनी संरक्षकता प्रदान करने वाली स्थानीय स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाता है। कल्याण कर्तव्य का निर्वहन योजनाओं के माध्यम से होता है। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में बाल्यकालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी, डे केयर, आवासीय देखभाल और स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं लागू करना शामिल है।
राष्ट्रीय न्यास दिव्यांगजनों को समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजन संघ और दिव्यांगजनों के माता-पिता संघ को पंजीकरण प्रदान करता है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यास की सभी योजनाएं और गतिविधियां कार्यान्वित की जाती हैं।
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