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    दिशा

    योजना संबन्धित जानकारी

    • बाल्य-कालिक हस्तक्षेप और स्कूल-तैयारी की योजना।
    • यह योजना 0-10 वर्ष के आयु-समूह वाले बच्चों के लिए है।
    • चिकित्सा, प्रशिक्षण और बच्चे के परिवार के सदस्यों के लिए सहायता प्रदायगी का प्रावधान है।
    • दिन में कम से कम 4 घंटे दिव्यांगजनों की देखभाल सुविधा का प्रावधान।
    • 20 बच्चों पर एक बैच।
    • पंजीकृत संस्था को एलआईजी और एलआईजी से ऊपर के दिव्यांगजनों के लिए 1:1 का अनुपात बनाना आवश्यक।
    • यह योजना जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में उपलब्ध है।