एनजीओ पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश
राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए तत्काल प्रभाव से कागजात/दस्तावेजों की कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए।
राष्ट्रीय न्यास से केवल उन्हीं गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण होगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक या एक से अधिक दिव्यांगजनों के साथ काम कर रहे हैं:
- ऑटिज्म
- सेरेब्रल पॉल्सी
- बौद्धिक दिव्यांगता
- बहु दिव्यांगता, यानी एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक दिव्यागताएं हों।
संशोधित दिव्यांगजन अधिनियम पंजीकरण, ट्रस्ट डीड और नीति आयोग पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज़
1-मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) या ट्रस्ट डीड, (रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज/न्यास कार्यालय की स्पष्ट मुहर सहित स्कैन की स्पष्ट प्रति)
2-संगठन के उपनियम जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:-
- संगठन के उद्देश्य।
- वर्तमान गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की प्रमाणित सूची।
3-दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
गवर्निंग बॉडी/प्रबंध समिति/प्रबंध ट्रस्टियों से संबंधित दस्तावेज़
1-गवर्निंग बॉडी/प्रबंध समिति/प्रबंध ट्रस्टियों के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड। दिव्यांग सदस्य के मामले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें। माता-पिता के मामले में, गवर्निंग बॉडी के सदस्य के साथ संबंध का विवरण देते हुये बच्चे का दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2-संगठन के प्रमुख का लिखित वचन पत्र-अंडरटेकिंग (सिस्टम से जनरेट) जिसमें कहा गया है कि न तो संगठन और न ही गवर्निंग बॉडी/प्रबंध समिति के किसी सदस्य/न्यासी को राष्ट्रीय न्यास/भारत सरकार या राज्य सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया है। साथ ही गवर्निंग बॉडी का कोई भी सदस्य अतीत में किसी ऐसे संगठन का सदस्य/पति या पत्नी नहीं था जिसे राष्ट्रीय न्यास/भारत सरकार या राज्य सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया हो।
संगठन की गतिविधियों से संबंधित दस्तावेज़ – पिछले वर्ष की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट (केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में) जिसमें निम्नलिखित का विशेष उल्लेख हो:
- संगठन के कामकाज के मुख्य क्षेत्रों सहित उसके बारे में सामान्य परिचयात्मक जानकारी।
- राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता के लाभार्थी।
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए आयोजित की गई गतिविधियाँ (फोटो सहित)।
संगठन के लेखापरीक्षित खातों से संबंधित (पिछले 2 वर्ष) दस्तावेज़
- लेखापरीक्षित रसीद और भुगतान विवरण
- लेखापरीक्षित आय और व्यय विवरण
- लेखापरीक्षित बैलेंस शीट
- लेखापरीक्षक की मुहर और हस्ताक्षर के साथ लेखापरीक्षक रिपोर्ट
- संगठन का पैन कार्ड (नोट: यदि आप वित्त वर्ष 2023-24 में आवेदन कर रहे हैं तो वित्त वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लेखापरीक्षित खाते आवश्यक हैं)
अनिवार्य दस्तावेज़ (ऑनलाइन अपलोड करें)
- गैर-सरकारी संगठन के प्रमुख के लेटर हेड पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर के साथ अंडरटेकिंग की प्रति
- मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
- सोसायटी/पंजीकरण अधिनियम/कंपनी अधिनियम/सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रमाण पत्र की प्रति
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, यदि पहले पंजीकृत हो
- इस बात का सबूत कि संगठन स्वयं/किराए के भवन में स्थित है
- आवेदक संगठन के पैन कार्ड की प्रति
- कर्मचारियोंके आधार कार्ड की प्रति (यदि लागू हो)
- गवर्निंग बॉडी/प्रबंध समिति के सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति
- प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर लगी फॉर्म ई की प्रति
राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण के लिए पिछले 2 वर्षों के बुनियादी मानदंड (स्वैच्छिक संगठनों के लिए)
- न्यूनतम आय – रु. 3 लाख प्रति वर्ष
- न्यूनतम व्यय – रु. 3 लाख प्रति वर्ष
- लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या – यूडीआईडी के साथ 20
- न्यूनतम दान और सीएसआर फंड – आय का न्यूनतम 20%
- 12 ए और 80 जी प्रमाणपत्र (वैकल्पिक)
दिव्यांगजन के माता-पिता के संघ और दिव्यांगजन संघ के लिए
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ न्यूनतम 20 यूडीआईडी कार्ड या यूडीआईडी नामांकन संख्या
निर्देश:
कृपया नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर अपने संगठन की सही श्रेणी का चयन करें:
क्रम सं. | संगठन की श्रेणी | मानदंड |
1 | दिव्यांगजन संघ | गवर्न्रिग बॉडी के 50% से अधिक सदस्य दिव्यांगजन होने चाहिये। |
2 | दिव्यांगजन माता-पिता का संघ | गवर्न्रिग बॉडी के 50% से अधिक सदस्य राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगता के दिव्यांगजन के माता-पिता होने चाहिये। |
3 | स्वैच्छिक संगठन | श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत न आने वाले अन्य सभी संगठन |
महत्वपूर्ण नोट:
- कोई भी गलत जानकारी पाए जाने पर संगठन का पंजीकरण तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
- ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद, यदि राष्ट्रीय न्यास से किसी संशोधन का अनुरोध किया जाता है, तो उसे संशोधन अनुरोध की तारीख से 60 दिनों के भीतर तुरंत और सकारात्मक रूप से पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा आवेदन खारिज कर दिया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क जब्त कर ली जायेगी (कृपया संशोधन अनुरोध के लिए अपने लॉगिन पेज को नियमित रूप से देखते रहें)
- एक बार पंजीकरण का आवेदन खारिज हो जाने पर गैर-सरकारी संगठन 6 महीने के बाद ही दोबारा आवेदन कर सकता है और प्रोसेसिंग शुल्क दोबारा देना होगा।
- अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ अधिकतम 5 एमबी आकार के पीडीएफ प्रारूप में होने चाहिए।