पंजीकरण
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कोई भी स्वैच्छिक संगठन या दिव्यांगजन के माता-पिता का संघ या “दिव्यांगजन संघ, जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता और बहु दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहा है” पहले से ही सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 या संबंधित राज्य में दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 या संशोधित दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के तहत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में, फॉर्म ‘ई’ (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से खोला जायेगा) के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरकर राष्ट्रीय न्यास में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पर पर संगठन के अध्यक्ष / महासचिव के हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिये।
न्यास की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए संगठन का न्यास के साथ पंजीकरण आवश्यक है।
राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें –
- पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें।
- आवश्यक विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म-ई जेनरेट करें, फॉर्म-ई प्रिंट करें, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मोहर सहित हस्ताक्षर करें और इसकी स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।
- स्वीकृत होने का इंतजार करें।
अपनी पात्रता की जांच करें
संबंधित गैर-सरकारी संगठन ने पहले से ही राष्ट्रीय न्यास से संबंधित दिव्यांगताओं जैसे ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता (इस संबंध में दिशानिर्देश भी देखें) के क्षेत्र में काम किया हो । गैर-सरकारी संगठन के पास निम्नलिखित के तहत वैध पंजीकरण होना चाहिए:
- सोसायटी अधिनियम/सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट अधिनियम,
- दिव्यांगजन अधिनियम/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016।
- नीति आयोग का एनजीओ-दर्पण पोर्टल।
पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए संगठन का प्रस्ताव और अधिकार पत्र
- नियम 27(3) के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म ई (ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जनरेट होता है)। सभी पृष्ठों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मोहर होनी चाहिये।
- पिछले दो वर्षों के नवीनतम लेखापरीक्षित वार्षिक खाते
- राष्टीय न्यास के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगतओं पर विशेष ध्यान देते हुये पिछले तीन वर्षों की नवीनतम गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट।
- गवर्निंग बॉडी के सदस्यों/बोर्ड ट्रस्टियों/प्रबंधन समिति के सदस्यों के विवरण के संबंध में सोसायटी रजिस्ट्रार आदि के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन/ट्रस्ट डीड (एक पीडीएफ फाइल में मर्ज करने के बाद अपलोड किया जाना चाहिये)।
- दिव्यांगजन अधिनियम-1995 या संशोधित दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सार्वजनिक न्यास अधिनियम जैसे किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकरण/समावेशन प्रमाण पत्र।
- नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण का उचित प्रमाण।
पंजीकरण शुल्क शहरी क्षेत्र के लिए रु. 2000/- और ग्रामीण क्षेत्र के लिए रु 1000/- है। शुल्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा करना होता है। गैर-सरकारी संगठन को सभी दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने होंगे। किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन में कोई विसंगति पाए जाने पर, राष्ट्रीय न्यास स्वीकृति रद्द/संशोधित/वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसे मामले में, पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय न्यास पंजीकरण आम तौर पर दिव्यांगजन अधिनियम-1995 या संशोधित दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण के साथ समाप्त हो जायेगा । इस अवधि में, संगठन के पास नीति आयोग के एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर वैध पंजीकरण भी होना चाहिए, जो एनजीओ राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकृत हैं और जब भी उनका दिव्यांगजन अधिनियम के तहत पंजीकरण समाप्त हो जाता है तो उन्हें इस अधिनियम के तहत नया पंजीकरण प्राप्त करने के लिए 6 महीने से एक वर्ष तक की छूट अवधि दी जाएगी।